- सीवीओ, हडको के पास शिकायत दर्ज कराने के लिए दिशानिर्देश
- सुनिश्चित करें कि शिकायत सीधे मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को संबोधित हो।
- सतर्कता शिकायतें केवल हडको के कर्मचारियों के खिलाफ ही दर्ज की जा सकती हैं।
- सतर्कता विभाग मुख्य रूप से भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों और 'सतर्कता दृष्टिकोण' वाले मामलों से निपटता है। शिकायतों को केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता मैनुअल में निर्धारित शिकायत प्रबंधन नीति के अनुसार निपटाया जाता है।
- शिकायतकर्ताओं को केवल सतर्कता दृष्टिकोण वाले मुद्दों के संबंध में शिकायतें दर्ज करनी चाहिए और जो किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण आदि में किसी मुकदमे का हिस्सा नहीं हैं, यानी, मामला विचाराधीन नहीं होना चाहिए।
- हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से संबंधित और बिना किसी सतर्कता दृष्टिकोण वाली शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- शिकायतें संक्षिप्त होनी चाहिए और उनमें तथ्यात्मक विवरण, सत्यापन योग्य तथ्य और संबंधित दस्तावेज़ शामिल होने चाहिए। वे अस्पष्ट नहीं होने चाहिए या उनमें व्यापक सामान्य आरोप नहीं होने चाहिए।
- शिकायत वापस लेने की अनुमति नहीं है. एक बार कार्रवाई शुरू होने के बाद, शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत वापस लेने के अनुरोध के बावजूद शिकायत को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाया जाएगा।
हडको के खिलाफ शिकायतें जिनमें भ्रष्टाचार या सतर्कता से संबंधित मामले शामिल नहीं हैं और कंपनी के सामान्य संचालन से संबंधित हैं और अन्य संगठनों (एचएफसी इत्यादि) से संबंधित सामान्य शिकायतें जिनमें कोई सतर्कता पहलू नहीं है, उन्हें शिकायत निवारण प्रणाली में पंजीकृत किया जाना चाहिए। इन शिकायतों को हडको के सतर्कता विभाग को नहीं भेजा जाना चाहिए। आप व्यक्तिगत रूप से या नीचे दिए गए ईमेल के माध्यम से इस कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप विशेष रूप से चाहें तो हम आपको अपनी पहचान गोपनीय रखने का आश्वासन देते हैं।
मुख्य सतर्कता अधिकारी
पता: हडको भवन,
कोर 7-ए,
इंडिया हैबिटेट सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली 110003
ईमेल: cvo[at]hudco[dot]org
फ़ोन नंबर: Tel-011-24624447
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