स्टाफ आवास योजनाओं के अंतर्गत सरकारी तथा निजी क्षेत्रों और वैधानिक निकायों के नैगमिक नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के लिए ब्रिकी अथवा किराया खरीद के आधार पर उपलब्ध कराने के लिए मकानों के निर्माण हेतु ऋण दिए जाते हैं। इनके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार बीमा योजनाओं के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी, स्थानीय एजेन्सियां, कर्मचारी सहकारी समितियां आदि भी हडको ऋण प्राप्त कर सकते हैं ।साथ ही इस योजना के अंतर्गत लाभ न कमाने वाले संगठनों को भी रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध किए जाते हैं।