फाइनेंसिंग, कंसल्टेंसी एवं क्षमता निर्माण
विकसित भारत के लिए संपदा निर्माण में कार्यरत
BUILDING ASSETS FOR VIKSIT BHARAT

आवासीय वित्त एवं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त उपलब्ध करवाने के लिए हमारी विस्तृ्त व्यापार प्रक्रिया है।

  1. ऋण उत्पत्ति
  2. हमारे 21 क्षेत्रीय कार्यालय और 11 विकास कार्यालय ऋण उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं। इनका काम अलग अलग बाजार क्षेत्रों में विविध मांग और प्राथमिकताओं का मूल्यांयकन तथा नवीन वित्तीगय उत्पादों के विकास हेतु निगमित कार्यालय को सुझाव देना भी है। वर्तमान में हमारा ध्यान केंद्रण राज्य सरकारों तथा उनकी एजेन्सियों को नए ऋणों की स्वीकृति पर है। हमरी पेन-इंडिया उपस्थिति और विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं की जानकारी से संबंधित भूमिका के माध्यम से हमने राज्य सरकारों तथा उनकी एजेन्सियों के साथ मधुर संबंध बना लिए हैं। इससे हमें उन योजनाओं के अधीन परियोजनाओं को ऋण उपलब्ध करवाने के अच्छे अवसर मिल रहे हैं।

  3. ऋण स्वीकृति अथवा अस्वींकृति
  4. ऋण स्वीकृति अथवा अस्वीवकृति प्रक्रिया मुख्यत: हमारे किसी क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन की प्राप्ति और जांच से आरंभ होती है। हमारे पास सभी ऋणों के लिए एक सामान्य ऋण आवेदन फार्म है (हडको निवास को छोड़कर)। आवदेन पर तीन सदस्यों की गठित टीम विचार करती है जिसमें एक सदस्य परियोजना मूल्यांनकन कौशल, एक सदस्य वित्तीय कौशल तथा एक सदस्य वकील (संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के) होते हैं। यदि आवेदित ऋण की राशि क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर स्वीतकृत किए जा सकने वाली ऋण राशि से अधिक हो जाती है, तब कार्यकारी निदेशक स्त‍र पर ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन की जांच हमारी प्रोजेक्ट् मूल्यांकन समिति-1 द्वारा की जाएगी अथवा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा बोर्ड स्तर पर ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन की जांच प्रोजेक्टक मूल्यांकन समिति-2 द्वारा की जाएगी। आवश्य कता पड़ने पर, मूल्यांंकन टीम/संगत प्रोजेक्टं मूल्यांिकन समिति आवेदक के आवेदन पर मूल्यां कन पूरा करने के लिए अपेक्षित सूचना अथवा दस्ता‍वेज मंगवाने हेतु समेकित टिप्पणियां भेजेगी। ऋण आवेदन समीक्षा प्रक्रिया के अंग के रूप में हम अन्य प्रकार की कार्रवाई भी करते हैं जो आवेदक और ऋण की किस्म पर निर्भर करती है जैसे गुणवत्ता तथा देयता की जांच करने के लिए आवदेक द्वारा प्रस्तुत किए गए संपार्श्व पर शीर्षक सत्यापन जांच बिंदु। यदि संपार्श्व मान निश्चित राशि से अधिक होता है तब हम संपार्श्व का मूल्यांकन करने के लिए एक या दो स्वंतत्र वेल्यूअर नियुक्त करते हैं। उसके बाद मूल्यांयकन टीम/संगत प्रोजेक्ट मूल्यांकन समिति हमारे निर्धारित प्रपत्र पर मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करती है। यदि वे इसके अनुमोदन की संस्तुति करते हैं तब निर्धारित प्रपत्र पर स्वीकृति नोट तैयार किया जाता है जिसमें ऐसे मुद्दे शामिल किए जाते हैं जो उनकी दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऋण स्वीकृत करने से पूर्व विचारणीय हो सकते हैं।

    ऋण स्वींकृति प्राधिकार, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा हमारे निगमित कार्यालय में अलग-अलग होते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्वीकृत पत्र जारी किया जाता है।

  5. संवितरण
  6. प्रलेखन संबंधी कार्रवाई पूरी करने के बाद स्वीकृत ऋणों का संवितरण किया जाता है। यदि लागू हो, तब संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रतिभूति ब्याज भी लिया जाता है।

    परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए ऋणों का संवितरण परियोजना की निर्माण प्रगति के सत्यापन और उधारकर्ता द्वारा समापन प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तुत किए गए अन्य् दस्तावेजों की समीक्षा पर आधारित होता है।

  7. मॉनीटरिंग एवं डिफॉल्ट संकल्प (डिफॉल्ट रिसोल्यूशन)
  8. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय की डिफाल्ट समीक्षा समिति होती है जो उस क्षेत्र में उधारकर्ता द्वारा ऋण चूक (लोन डिफॉल्ट) की मॉनीटरिंग एवं समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी होती है। हमारी डिफॉल्ट मॉनीटरिंग एंड रिसोल्यूशन समिति, निगमित कार्यालय को ऋण वसूली प्रकोष्ठ दी गई सूचना तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में डिफॉल्ट समीक्षा समिति के कार्यवृत्त के आधार पर ऋण चूक की आवधिक मॉनीटरिंग एवं समीक्षा करती है। यह समिति क्षेत्रीय कार्यालयों एवं एजेंसियों से प्राप्ति डिफॉल्ट रिसोल्यूशन पैकेज/ एक बारगी भुगतान (ओटीएस) पैकेज की समीक्षा भी करती है और बकाया ऋण में छूट देने संबंधी क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुरोध पर विचार भी करती है। इसके बाद समिति बोर्ड को सिफारिश करती है कि बोर्ड को कौनसे कार्यों को स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए।

    जहाँ वसूलियां मुश्किल होती हैं वहाँ हम अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए ऋण के लिए दी गई प्रतिभूतियों को लागू करने की प्रणालियों और प्रक्रियाओं को अपनाते हैं |